आधार को विभिन्न सुविधाओं से लिंक करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को बड़ी राहत दी है। अब मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की सुविधा 31 मार्च तक मिलेगी, वहीं बिना आधार के भी बैंक खाता खोला जा सकेगा। दरअसल, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं में आधार को विभिन्न योजनाओं जैसे छात्रों द्वारा दी जाने वाली परीक्षा, छात्रवृत्ति, अंतिम संस्कार और एचआईवी मरीजों के इलाज के लिए अनिवार्य बनाने के खिलाफ अंतरिम राहत की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं को आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा दी है। आइये आपको बताते हैं कि कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है।
बैंक खाता खोलने और मोबाइल नंबर लिंक करने के मामले में राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना आधार कार्ड के भी नए बैंक अकाउंट खोले जा सकते हैं। हालांकि, इस दौरान बैंक खाता खुलवाने वाले को यह बताना होगा कि उसने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया पर भी उसका यह फैसला लागू होगा। यानी अब मोबाइल नंबर को भी 31 मार्च तक लिंक करने का समय मिल गया है। इससे पहले मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 6 फरवरी तय की गई थी।
निजता का अधिकार मामले पर सुनवाई 10 जनवरी से
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुवाई में पांच न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले में राहत की मांग को लेकर गुरुवार और शुक्रवार को सुनवाई की। इसमें विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने आधार को निजता के अधिकार (मौलिक अधिकार) का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, जिस पर नियमित सुनवाई 10 जनवरी से शुरू होगी। वहीं, सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालत से कहा कि नया बैंक खाता खोलने के लिए आधार को जोड़ने की अनुमति दी जाए। इस पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि किसी वर्तमान खाता धारक द्वारा नए खाता धारक के परिचय की प्रणाली पिछले सात दशक से चल रही है, तो अगले तीन महीनों तक इसे जारी रखने की अनुमति देने से कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
सरकार ने जारी की हैं 139 अधिसूचनाएं
अन्य योजनाओं से आधार नंबर लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च तक बढ़ा चुकी है…Next
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