Menu
blogid : 316 postid : 1367803

रेस्टोरेंट-होटल में सस्ता होगा खाना, GST की नई दरों में ये सामान हुए सस्ते

कुछ दिनों पहले ही सरकार के वित्त मंत्री ने जीएसटी में कुछ बदलावों के संकेत दिए थे। ऐसे में अब आदमी के लिए खुशखबरी है आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके लागू होने से कुछ सामाना जो जीएसटी लगने से मंहगे हो गए थे अब सस्ते हो जाएंगे। गुवाहटी में हुई दो दिवसीय जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुल 211 वस्तुओं की जीएसटी दरों में बदलाव किया गया था। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला लिया गया था कि 178 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया जाए। जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो जाएंगी, माना जा रहा है कि इससे महंगाई में काफी कमी आ जाएगी।


cover gst


1. खाने के बिल में जीएसटी का फायदा

पहले की व्यवस्था में जहां एसी होटलों पर 18 फीसदी जीएसटी लगता था। वहीं, नॉन-एसी होटलो में 12 फीसदी टैक्स लगता था। इनमें बड़ा बदलाव करते हुए दोनों तरह के होटलों पर 5 फीसदी जीएसटी रेट कर दिया है। हालांकि 5 फीसदी रेट लगने के बाद होटल मालिकों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप फाइव स्टार होले में जाते हैं तो आपको 18 फीसदी जीएसटी आपको देना होगा।



restaurant-bill

2. एसी-फ्रिज, वॉशिंग मशीन समेत 50 चीजें लगेगा 28 प्रतिशत जीएसटी

28 प्रतिशत वाले स्लैब में अब 228 वस्तुएं नहीं सिर्फ 50 वस्तुएं ही रह गई हैं। इसमें अब पान मसाला, सॉफ्ट ड्रिंक, तंबाकू, सिगरेट, सीमेंट, पेंट, एयर कंडीशनर, परफ्यूम, वैक्यूम क्लीनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कार, दोपहिया वाहन और विमान इस स्लैब में रहेंगे।



Gst




3. 18 के बजाए इन वस्तुओं पर लगेगा 12 फीसद जीएसटी

मधुमेह रोगियों को दिया जाने वाला भोजन,प्रिंटिंग इंक, टोपी,कृषि, बागवानी, वानिकी, कटाई से जुड़ी मशीनरी के सामान, जूट, कॉटन के बने हैंड बैग और शॉपिंग बैग, रिफाइंड सुगर और सुगर क्यूब, गाढ़ा किया हुआ दूध, पास्ता और सिलाई मशीन का सामान।


GST-1




4. अब इन पर 18 के बजाए लगेगा सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी

चटनी पाउडर, पफ्ड राइस चिक्की, पीनट चिक्की, सीसम चिक्की, रेवड़ी, तिलरेवड़ी, खाजा, काजू कतली, ग्राउंडनट स्वीट गट्टा, कुलिया, नारियल का बुरादा, इडली और डोसा, कपास के बुने हुए कपड़े, तैयार चमड़ा, चमड़े से बने सामान, फ्लाई एश, फिशिंग नेट और फिशिंग हुक।



Gstt


5. इन चीजों पर 28 प्रतिशत की जगह लगेगा 18 प्रतिशत टैक्स

इलेक्ट्रिक कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक बोर्ड, पैनल, कंसोल, कैबिनेट, वायर, केबल, इंसुलेटेड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक प्लग, स्विच, सॉकेट, फ्यूज, रिले, इलेक्ट्रिक कनेक्टर्स, ट्रक (लोहे की पेटी), सूटकेस, ब्रीफकेस, ट्रैवलिंग बैग, हैंडबैग, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर डाई, लैंप और लाइट फिटिंग समेत अन्य सामानों पर 18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।…Next


Read More :

इस नामी स्कूल में लड़के-लड़कियों को दी गई एक मीटर दूरी रखने की सख्त हिदायत

पहले थी स्कूल टीचर, आज 3 लाख की चाय और 40 लाख की साड़ी पहनती हैं नीता अंबानी

स्कूल जाने की उम्र में मिलने लगे लीड रोल और बन गए स्टार

Read Comments

    Post a comment

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    CAPTCHA
    Refresh